नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में सभी विद्यालयों के लिए कुछ मापदंडों की घोषणा की गई। जिनमें विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या कितनी हो, विद्यालय का भवन कैसा हो, पुस्तकालय, खेल सामग्री, एक वर्ष में न्यूनतम कार्यदिवसों की संख्या आदि के संबंध में तय मापदंडों के बारे में घोषणा की गई।
शिक्षकों की संख्या संबंधित मापदण्ड
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में विद्यालय में शिक्षकों की संख्या संबंधित निम्नलिखित मापदण्डों का निर्धारण किया गया है।
- कक्षा 1 से 5 के लिए-प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या 60 तक है, तो शिक्षकों की संख्या 2 हो
- यदि बच्चों की संख्या 61 से 90 बालक हो, तो 3 शिक्षक
- यदि बच्चों की संख्या 91 से 120 के मध्य बालक हो, तो 4 शिक्षक
- यदि बच्चों की संख्या 121 से 200 तक मध्य बालक हो, तो 5 शिक्षक
- यदि बच्चों की संख्या 150 से अधिक हो, तो 5 शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक।
- यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो, तो छात्र-शिक्षक अनुपात (प्रधानाध्यापक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होगा।
- कक्षा 6 से 8 के लिये-कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक होगा। प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान और गणित, सामाजिक अध्ययन, भाषा विषयों के कम-से-कम एक शिक्षक अवश्य हो।
- 35 बालकों के समूह के लिए कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है।
- जहाँ 100 से अधिक बालकों को प्रवेश दिया गया है, वहाँ एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक के साथ कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक शिक्षक होने चाहिए।
भवन के लिए मापदण्ड
सभी मौसम वाला भवन, जिसमें निम्नलिखित व्यवस्थाएँ हो
- प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय सह-भण्डार, सह-प्रधानाध्यापक कक्ष।
- बाधा मुक्त पहुँच।
- लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् शौचालय।
- सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा।
- जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाता है, वहाँ एक रसोई।
- खेल का मैदान।
- सीमा दीवार या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएँ।
एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या
- कक्षा 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस।
- कक्षा 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस।
- कक्षा 1 से 5 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घण्टे।
- कक्षा 6 से 8 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घण्टे।
शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घण्टों की न्यूनतम संख्या
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार प्रत्येक अध्यापक को एक सप्ताह में न्यूनतम 45 शिक्षण घण्टे, जिसके अन्तर्गत तैयारी के घण्टे भी शामिल हैं, को निर्धारित किया गया है।
अध्यापन शिक्षण उपस्कर (इक्विपमेंट)
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार प्रत्येक कक्षा के लिए अपेक्षानुसार उपस्कर (इक्विपमेंट) उपलब्ध कराये जाएंगे।
पुस्तकालय
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिनके अन्तर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होंगी।
खेल
नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में खेल सामग्री और क्रीड़ा उपस्कर प्रत्येक कक्षा को अपेक्षानुसार उपलब्ध कराये जाएँगे।
• नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम – 2009 से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तथ्य