निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से सम्बन्धित कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है –
1. वर्ष 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मॉडल विधेयक विकसित किया गया।
2. 4 अगस्त, 2009 को शिक्षा का अधिकार, 2009 पारित हुआ।
3. 27 अगस्त, 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।
4. 1 अप्रैल, 2010 को सारे देश में लागू हो गया।
5. ऐसा बालक जिसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है, उसने प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, तो उसकी आयु के अनुसार कक्षा में दाखिला कराया जाएगा। जैसे-यदि कोई बालक 12 वर्ष का है, किन्तु उसने कहीं दाखिला नहीं लिया है, तो भी उसे सीधे कक्षा 6 में पंजीकृत किया जाएगा।
6. जब तक कि बालक प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न कर ले, उसे बीच में किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण कर रोका नहीं जा सकता।
7. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब या न प्रस्तुत करने के आधार पर बालक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
8. प्रत्येक शिक्षक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता में शिथिलता मात्र अधिनियम लागू होने के 5 वर्ष तक होगी।
9. किसी भी शिक्षक के लिए निजी शिक्षण कार्य पूर्णतः वर्जित है।
10. किसी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या, आपदा राहत कर्त्तव्यों से भिन्न किसी गैर शैक्षिक प्रयोजन के लिए अभिनियोजित नहीं किया जा सकता।
11. प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्ध समिति का गठन किया जाएगा।
12. आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए सभी निजी स्कूलों के कक्षा 1 में दाखिला लेने के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण।
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